
हरियाणा सरकार का नया फैसला, अब अलग Family ID के साथ लेना होगा अलग बिजली कनेक्शन
भिवानी:- हरियाणा सरकार ने अब Family ID पर नया कानून बनाया है। अब आपको एक अलग बिजली कनेक्शन लेना होगा अगर आप परिवार का आईडी बनाना चाहते हैं। इसके तहत, नए मीटर कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर बताना होगा।
इतना ही नहीं, अगर फैमिली आईडी में अधिक बिजली बिल आने से आय बढ़ी है, तो निगम के एसडीओ को ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार रिपोर्ट देना होगा।
फैमिली आईडी बनाने वाले व्यक्ति
भिवानी जिले में अब तक लगभग तीन लाख परिवारों को पहचान पत्र मिल चुके हैं। Family ID भी वोटर मैपिंग कर रहा है। इससे मतदाताओं की जानकारी अब पारिवारिक आईडी से सीधे जुड़ी हुई है। अब लोग जिला नागरिक संसाधन विभाग में अपने परिवार से अलग फैमिली आईडी बनवा रहे हैं।
ऐसा भी किया जाता है क्योंकि संयुक्त परिवारों में अधिक आय होने से लोग कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में, अब जब सभी परिवार एक ही घर में रहते हैं, लोग अपने परिवार की फैमिली आईडी भी अलग से बना रहे हैं। फिर भी एक ही विद्युत कनेक्शन है।
बिजली मीटर का कनेक्शन देना आवश्यक है
ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बाद अब घरेलू आईडी को अलग करने के लिए बिजली मीटर कनेक्शन नंबर भी आवश्यक है। इसकी वजह से बहुत से लोगों को सिरदर्द भी हुआ है। निगम की नियमों के अनुसार, चाहे घर में कितने भी परिवार हों, एक ही बिजली मीटर लगाया जा सकता है। ऐसे में लोगों को अलग-अलग पारिवारिक आईडी बनाने के लिए भी निगम कार्यालयों का दौरा करना पड़ा है। इनका भी कोई हल नहीं है।
SDO सुधार रिपोर्ट अनिवार्य है
यदि परिवार के बाहर कोई सदस्य अपनी पारिवारिक आईडी बनाता है, तो उसे नवीनतम बिजली मीटर कनेक्शन नंबर पंजीकरण कराना चाहिए। इस परिवार में तीन से चार सदस्य भी हो सकते हैं। जिन पारिवारिक आईडी में 2 मीटर के नंबर दर्शाए गए हैं या बिजली बिल अधिक है, उनमें SDO की सुधार रिपोर्ट आवश्यक होगी। सीएससी सेंटरों को इन सभी विवरणों को ऑनलाइन दर्ज करना होगा: खुशवंत सिंह, जिला नागरिक संसाधन विभाग का प्रबंधक